मदुरै कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगा NSA हटा दिया है जमानत भी दे दी। हालांकि मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी उन पर मामले चल रहे हैं।
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NSA हटा दिया गया है
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तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मज़दूरों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन.एस.ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एन.एस.ए) ऐसा कानून है जिसमें प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति से सरकार को देश पर खतरा महसूस होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू ने 1950 में प्रिवेंटिव डिफेंस एक्ट लाया और 1980 में इंदिरा गाँधी सरकार ने संसद में इसे पास कराकर कानून बना दिया। मनीष कश्यप पर (एन.एस.ए) एक्ट लगने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं ट्विटर पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी दिखाई कुछ लोगों ने लिखा कि ये गलत है युवा गलती करे तो सुधारे एन.एस.ए लगाकर उसका पूरा जीवन बर्बाद ना करे। दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के हाल नं 2 ने आज यह फैसला सुनाया कि मनीष कश्यप पर लगा (एन.एस.ए) हटा दिया जाएगा। मनीष कश्यप पर जब एन.एस.ए लगा तो कुछ दिन तक मदुरई जेल में रहे और उसके बाद इनको पटना के बेउर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आज बड़ी ही खुशी का दिन है की जब मनीष कश्यप पे मद्रास हाई कोर्ट मे यह फैसला सुनाया गया कि मनीष कश्यप पे लगा एन.एस. ए हटा दिया गया है। मनीष कश्यप के मदुरई कोर्ट के वकील ने बताया की मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के ऊपर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक हिरासत के आदेश के एच.सी.पी, एम.डी सख्या 1000/2023 मे माननीय मदुरई पीट के समछ मनीष कश्यप के भाई करन कश्यप ने चैलेंज किया था की एन.एस.ए हटाया जाए। आज अंतीम सुनवाई मे एच.एम.जे एस सुंदर और एच.एम.जे आर सक्तिवेल के वेंच ने एन.एस.ए हटाने और एच सी पी देने की अनुमती दी। और इसके आगे का अपडेट कोर्ट के लिखित आदेश आने पर दिया जाएगा।
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