होमस्टे की महिला कर्मी के साथ ही होमस्टे कर्मी जितेंद्र राठौड़ और उनके चार साथियो ने किया गैंगरेप
'मैं बिन मां बाप की बच्ची हूं... मुझे बचा लो', दिवाली की रात |
आगरा के एक होम स्टे में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ गैंगरेप (Agra Gangrape) का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पीड़िता को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। महिला बाकी लोगों से हाथ जोड़कर मदद मांग रही है। हैरानि की तो बात यह है कि लोग वीडियो बना रहे थे पर उसकी मदद नही कर रहे थे। यह कैसा देश जहा लक्ष्मी की मूर्ति को पुजा कि तैयारी की जा रही हो उसी अगले दिन असली लक्ष्मी की इज्जत लूटी जा रही हो।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना ताजगंज क्षेत्र में बसई के ‘रिच होमस्टे’ की है। पीड़िता की उम्र 25 साल है। वो पिछले डेढ़ साल से होमस्टे में काम कर रही थी। पीड़िता ने 11 नवंबर की रात को पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। बसई पुलिस चौकी के प्रभारी मोहित शर्मा ने बताया हमें आधी रात को पीड़िता का फोन आया। हम तुरंत होमस्टे पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की, उसने हमें अपने साथ हुई रेप की घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि उसे आरोपियों ने पीटा था। उन्होंने पीड़िता के सिर पर कांच की बोतल भी तोड़ी थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्त और कुछ अन्य लोगों ने उसे जबरन शराब पिलाई थी। जब महिला ने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपी उसे एक कमरे में खींच कर ले गए और उसके साथ मारपीट की।
मुझे बचाओ! मेरी चार बेटियां हैं। उन्होंने मुझे घसीटा। मेरा फोन छीन लिया। वो मेरे एक वीडियो का इस्तेमाल कर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए हैं.
असिस्टेंट पुलिस कमीशनर सदर अर्चना सिंह ने मीडिया को बताया कि एक महिला की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रेप और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। किराए पर लिए होमस्टे को भी सील कर दिया गया है।
गिरफ्तार हुए लोगों में होमस्टे का मैनेजर रवि राठौड़, उसका दोस्त मनीष राठौड़, जितेंद्र राठौड़ और देव किशोर शामिल हैं। पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाने में आरोपियों की मदद करने वाली एक महिला कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। कमाल की बात तो यह है कि आरोपियो का साथ देने मे एक महिला भी शामिल थी।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376 (रेप), 307 (हत्या की कोशिश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), अन्य संबंधित धाराओं और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत FIR दर्ज की गई है. महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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